चारधाम यात्रा राज्य के बाहर के लोगों के लिए खुली, मानने होंगे ये नियम
चारधाम यात्रा को लेकर अब प्रदेश के बाहर रहने वाले श्रदालुओं के लिए सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब सरकार ने बाहरी राज्यों के तीर्थयात्रियों के लिए भी चारधाम यात्रा के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि कोरोनकाल में अभी केवल उत्तराखंड के श्रदालुओं के लिए ही इस यात्रा की अनुमति थी, साथ ही कोविड-19 के अन्य आदेश भी यथावत रहेंगे।
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब राज्य में बाहर से आने वाले अन्य राज्यों के श्रदालुओं को भी चारधाम यात्रा कि अनुमति होगी लेकिन उनके पास समस्त यात्रा के दौरान देवस्थानम बोर्ड की बेवसाइट से जारी पास तथा अपलोड़ किए गए फोटो आईडी, पते का प्रमाण एवं कोविड-19 RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखना अनिवार्य होगा। सभी शर्तें उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/एसओपी के अतिरिक्त होगी।
इसके साथ ही वे श्रद्धालु भी यात्रा कर सकते हैं, जो उत्तराखंड पहुंचकर निर्धारित क्वारंटीन अवधि को पूरा कर चुके होंगे। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करेंगे। उन्हें पंजीकरण के साथ अपनी आईडी, कोविड 19 निगेटिव रिपोर्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। क्वारंटीन अवधि पूरी करने वाले श्रद्धालु वेबसाइट पर फोटो आईडी अपलोड कर अपना पास प्राप्त करेंगे और मंदिरों में जा सकेंगे। सरकार ने यह कदम तीर्थांटन व पर्यटन कारोबार को मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया है। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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