Uttarakhand अब ग्राम प्रधान करवा सकते क्वारंटीन, गांव पहुंचते ही आपको माननी होंगी ये सब बातें
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत ग्राम प्रधान आपको क्वारंटीन करवा सकता है। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कई आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी है कि गांव में बाहर से आने वाले लोगों के दृष्टिगत कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब जिम्मेदारी उनकी होगी।
राज्य सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ग्राम प्रधानों को उनके गांव में बाहर से आ रहे प्रवासियों की सूचना जिला अधिकारियों द्वारा दी जाएगी, साथ ही अगर कोई बाहर से सीधे गांव में आता है तो उसकी सूचना भी ग्राम प्रधान को रखनी होगी और जिला अधिकारी को मुहैया करवानी होगी। बाहर से आए हुए व्यक्ति के पहले से क्वॉरेंटाइन अवधि पूरी नहीं करने की स्थिति में ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वह उनको घर पर क्वॉरेंटाइन करवाएं या गांव में स्थित किसी स्कूल, पंचायत भवन जैसे सरकारी भवन में किए जाए। इस अवधि में ग्राम प्रधान द्वारा किए गए खर्च को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, गांव में किसी की तबीयत खराब होने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को जानकारी देने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की होगी, अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति पहले से क्वारंटीन अवधि पूरी करने का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान को उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ग्राम प्रधान उस व्यक्ति को गांव में या किसी गांव के सरकारी भवन में 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन करवाएगा। ऐसा नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर ग्राम प्रधान कार्यवाही करने के लिए भी संबंधित प्रशासन को सिफारिश कर सकता है। | गांव के लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की होगी । देखिए सरकार का ग्राम प्रधानों को आदेश….
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