उत्तराखंड कैबिनेट ने नए एमवी एक्ट के भारी जुर्माने को कम किया, किस गलती पर कितना लगेगा पढ़िए
नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद देश में कहीं लाखों तो कहीं हजारों के चालान हो रहे हैं, ऐसी खबरें आपको काफी दिखाई और पढ़ने को मिल रही होंगी। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में नए मोटर वाहन अधिनियम के कुछ मामलों में जुर्माने में भारी कमी की है, आइए आपको बताते हैं कि यातायात के कौन से नियम को तोड़ने पर अब आपको पहले की अपेक्षा कम जुर्माना देना होगा…
….नाबालिग के वाहन चलाने पर 5000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
….ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण पर पहली बार 10000 के स्थान पर 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
….बिना लाइसेंस पर 10 हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये ।
….क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना।
….सीट बेल्ट न पहनने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना।
…. अग्निशमन व एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10000 से घटाकर 5000 रुपये किया जुर्माना।
…..गतिसीमा से अधिक पर वाहन चलाने पर दो हजार रुपये किया गया है जुर्माना।
….गलत नंबर प्लेट पर 10 हजार रुपये के जुर्माने को पांच हजार रुपये किया।
…. मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार से घटाकर पहली बार 1 हजार, दूसरी बार 5 हजार जुर्माना।
….प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार को पहली बार ढाई हजार, दूसरी बार पांच हजार जुर्माना।
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