पहाड़ों पर स्कूल, अस्पताल और दूूसरे उद्यमों के लिए पट्टे पर मिल सकेगी जमीन, उत्तराखंड में हुआ नया कानून लागू
जो लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में उद्योग-धंधे लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब वो पहाड़ों पर भी 30 एकड़ खेती की जमीन 30 साल के लिए पट्टे या लीज पर ले सकते हैं। राजभवन की मंज़ूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दरअसल पहाड़ों से लगातार बढ़ते पलायन और पहाड़ में जमीन की चकबंदी ना होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में नई लैंड लीज पॉलिसी बनाई गई है। इस नीति के तहत पहाड़ों में 30 एकड़ तक खेती की जमीन को 30 साल के लिए पट्टे पर लिया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पहाड़ों में खेती, बागवानी, जड़ी-बूटी उत्पादन, सब्जी उत्पादन, डेयरी, चाय बगान और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अगर आप पहाड़ों पर उद्यम लगाना चाहते हैं तो इस नीति का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसानों से खेती की जमीन लेते हैं तो उसके बदले में आप को जमीन का किराया देना होगा, सरकारी जमीन की स्थिति में आपको जिले के जिलाधिकारी से मिलकर जमीन की मांग करनी होगी और जब तक आप जमीन को पट्टे में लेंगे तब तक का किराया सरकार को अदा करना होगा। सरकार को आशा है कि इस नई नीति से पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन, लोगों का खेती से मोहभंग को कम करने और पहाड़ों में चाय बागान और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News
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