उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली, पढ़िए अब क्या और कब खुलेगा
उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन में दी गई छूट को वापस ले लिया है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून में अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल शनिवार को राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में सवेरे 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दुकानें खुलेंगे। इसके अलावा निजी निर्माण कार्यों को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। रविवार को हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और केंद्र की गाइडलाइन के मद्देनजर यह निर्णय वापस ले लिया गया है, अब राज्य में सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है केंद्र सरकार की गाइडलाइन….
अब प्रदेश में पूर्व की भांति सवेरे 7:00 बजे से 1:00 बजे तक ही दुकानें खोल सकेंगे, आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से कौन-कौन सी दुकानें खोल सकते हैं….
ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खोल सकेंगे, यानीकी जो दुकानें शॉपिंग मॉल्स में मौजूद हैं वो नहीं खुलेंगे। शहरी इलाकों में अकेली दुकानें, वो दुकानें जो रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं और नेबरहुड शॉप्स यानीकि वो दुकान जो रिहायशी इलाकों से लगी होती हैं और अकेली होती हैं खुल सकेंगे। लेकिन यहां बाजार कॉन्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स और बाजार में मौजूद दुकानें नहीं खुलेंगी। आगे पढ़िए कौन सी दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी….
यह सुविधा उन दुकानों के लिए है जो सामान बेचते हैं, सेवाएं देने वाली दुकान जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान जैसी दुकानें बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। शराब की दुकान भी बिल्कुल नहीं खुलेगी। ई-कॉमर्स कंपनियां केवल जरूरी सामान की बिक्री कर सकती हैं।
दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारी रखने होंगे, सभी ने मास्क पहना हो और कर्मचारी, दुकानदार और ग्राहक सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकाने नहीं खुलेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand
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