नैनीताल जिले में बाजार और सार्वजनिक परिवहन अब ऐसे चलेगा, देखिए पूरा आदेश
हल्द्वानी शहर सहित पूरे नैनीताल जिले में केन्द्र सरकार की गाईडलाइन व उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जोन निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जनपद नैनीताल को रेड जोन से हटा दिया गया है। अब जनपद में बाजार प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक खोले जाएंगे तथा जनपद में सभी प्रकार का पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गाईडलाइन के प्रतिबन्धों के अनुसार 50 प्रतिशत सवारी के साथ अनुमन्य होगा। ये जानकारी जिलाधिकारी सविन बंसल ने दु है।
बंसल ने बताया कि जनपद नैनीताल में होटल,रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल शासन द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार खोले दिये गये हैे। उन्होने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद के सभी होटल, सेवा क्षेत्र, रैस्टोरेंट, शापिंग माॅल, धार्मिक स्थल और पूजा घरों को खोलने की गाईडलाइन जारी की है। उन्होने बताया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों मे थर्मल स्केनिंग, सेनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाये, स्टाफ व ग्राहक सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगायेंगे। जनपद में जिम,बार, सिनेमाहाल, कोचिंग सेन्टर, मनोरंजन पार्क, विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थायें पूर्णतया बन्द रहेंगे।
बंसल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच अब धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है इसको दृष्टिगत रखते हुये धार्मिक स्थलोें मे पूजा अर्चना के लिए छूट दे दी गई है। उन्होने बताया कि पूजा स्थलों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए तथा भक्तों एवं दर्शनार्थियों को धार्मिक स्थलोें मे समूह मे प्रवेश ना कराकर कम से कम लोगों को सोशल डिस्टैसिंग के आधार पर प्रवेश कराया जाए, धार्मिक स्थलों मे आने वाले सभी लोगोें को सामाजिक दूरी के नियम का भी अनुपालन कराया जाए, इसी प्रकार सभी रेस्टोरेंट एवं माॅल मे यह व्यवस्था बनाई जाए।
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