मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले में दोषी को 7 साल तक सजा और जुर्माना
कोरोना संकट के बीच हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसके तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।मंत्रिमंडल ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा का प्रावधान किया है।
अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गैर कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में भी संभव हो पाएगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पिछले तीन महीने में देशभर के अस्पतालों में करीब 2 लाख बेड, 24 हजार आईसीयू और 12190 वेंटिलेटर अतिरिक्त उपलब्ध कराए हैं। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand
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