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Uttarakhand में आने-जाने के नियम, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, अनलॉक-2 गाइडलाइन जारी

Uttarakhand में आने-जाने के नियम, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, अनलॉक-2 गाइडलाइन जारी

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by July 2, 2020 News

केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक दो की गाइड लाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इन दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगले 1 महीने अनलॉक दो के दौरान उत्तराखंड में क्या नियम रहेंगे, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद और उत्तराखंड आने जाने वालों के लिए क्या नियम होंगे….

कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी, वहां पर सारी जरूरी सुविधाएं प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर हर तरह की गतिविधि हो सकेगी।

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल वर्क, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा जारी रहेगी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को 15 जुलाई के बाद से खोल दिया जाएगा।

सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सेमिनार स्थल सभी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सोशल, पॉलीटिकल, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम कार्यक्रम बंद रहेंगे।

जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, उनको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। कोविड-19 संवेदनशील शहरों से आने पर 7 दिन संस्थागत और 7 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। गैर संवेदनशील शहरों से आने पर 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और वो माता-पिता जिनके साथ 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोविड-19 संवेदनशील शहरों से आने के बावजूद भी संस्थागत क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वह 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन होंगे। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन उन्हें किसी तरह की पास जरूरत नहीं। उन्हें क्वॉरेंटाइन से भी छूट दी गई है। हालांकि ये नियम कंटेनमेंट जोन से आने वालों के लिए नहीं है।

रात 9:00 बजे से सवेरे 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, मॉर्निंग वॉक करने वाले सवेरे 5:00 बजे से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। दुकानें सवेरे 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट 9 बजे तक खुल सकते हैं। धार्मिक स्थल भी सवेरे 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुलेंगे। सार्वजनिक जगहों पर सभी को कोविड-19 स्वास्थ्य नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सामाजिक दूरी और मास्क लगाने जैसे नियम शामिल हैं।

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