Uttarakhand राज्य में बाहर से आने के नियम, कौन होगा क्वारंटीन, इन 33 शहरों से आने वालों पर विशेष नजर
अनलॉक 3 के दौरान अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको यह खबर पढ़नी जरूरी है, क्योंकि यहां हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड आने पर आपको किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा या नहीं, आगे पढ़िए पूरी खबर…..
1 अन्य राज्यों से आने वालों में प्रतिदिन अब 2000 लोगों को अनुमति दी जाएगी अभी तक 1500 लोगो को ही आने की अनुमति थी। वहीं प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आने वालों का अनिवार्य रूप से एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। प्रदेश से बाहर जाने वाले लोग अगर 5 दिन में लौट कर आते हैं तो उन्हें क्वॉरेंटाइन नहीं होना होगा, अगर 5 दिन से ज्यादा बाहर समय बिताया गया है तो वापस आने पर क्वारंटाइन होना होगा, वहीं स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा।
2 बाहर से आने वालों को हर हाल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। हाई लोड कोविड-19 वाले शहरों से आने आने वालों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा। सात दिन के लिए इन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। हाई लोड क्वारंटीन शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।72 घंटे की आईसीएमआर की अधिकृत कोविड निगेटिव रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा, इन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। ( हाई लोड शहरों की लिस्ट आगे है। )
3 सात दिन के लिए किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी आदि की वजह से अलग बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा। वह घर से बाहर आ जा सकता है लेकिन सिर्फ उसी काम के लिए जिस काम के लिए वह आया है। कामगार, कर्मचारी, विशेषज्ञ, सलाहकार आदि अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। यह संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वह यह तय करें कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ काम के स्थान से ठहरने के स्थान के बीच ही यात्रा करें। इन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर संस्था की ओर से जारी अधिकार प्रपत्र भी अपलोड करना होगा। बाहर से अधिकारिक कारण से आने वाले केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन ये वह सुनिश्चित करेंगे की सोशल डिस्टेंस और अन्य नियमों का पालन हो। विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और पर्यटकों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वांरटीन होना होगा और इसके बाद वे सात दिन के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे।
4 गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, गंभीर रोगी आदि को संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की अनुमति होगी। आगे देखिए हाई कोविड लोड शहरों की लिस्ट…..
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