Uttarakhand : 31 जनवरी तक की गाइडलाइंस, रोकथाम और वेक्सीनेशन नियम, न मानने पर कड़ी कार्रवाई
उत्तराखंड सरकार ने जनवरी महीने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जारी गाइडलाइन और s.o.p. में बताया गया है कि ब्रिटेन में वायरस का नया प्रकार मिलने के बाद लोगों को खासा सतर्क रहने की जरूरत है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नए साल के आयोजनों और ठंड के मौसम को देखते हुए भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से उचित प्रबंध करने के लिए कहा गया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्राथमिकता के अनुसार हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति और 50 साल से नीचे के ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, उनको पहले टीका लगाया जाएगा। गाइडलाइन में सभी जिलाधिकारियों से टीकाकरण की तैयारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाइड लाइन में स्थानीय हालातों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू या लोकल प्रतिबंध लगाने के अधिकार जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। आगे देखिए पूरी गाइडलाइन…..
अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
( उत्तराखंड की नंबर वन न्यूज, व्यूज, राजनीति और समसामयिक विषयों की वेबसाइट मिरर उत्तराखंड डॉट कॉम से जुड़ने और इसके लगातार अपडेट पाने के लिए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें)