Uttarakhand कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को तीन महीने की जेल की सजा, पढ़िये पूरा मामला
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को जिला अदालत ने तीन महीने की जेल की सजा सुनायी है और साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। हालांकि वनमंत्री हरक सिंह रावत को अपील करने तक के समय तक के लिये मौके पर ही जमानत भी मिल गयी।
दरअसल ये मामला 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का है, रुद्रप्रयाग की जिला अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वनमंत्री को दोषी पाया, जिसके बाद हरक सिंह रावत पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड और तीन महीने की जेल की सजा का फैसला लिया गया।
बताया जा रहा है कि हरक पर 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता करने का आरोप था, जिसकी सुनवाई तब से चल रही थी। सात फरवरी को कोर्ट में पेश न होने के कारण सीजेएम ने हरक को एक घंटे कटघरे में भी खड़ा रखा था। वनमंत्री की ओर से अब इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में वाद दायर किया जायेगा।
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