अब 6 महीने तक कराया जा सकता है गर्भपात, लेकिन ये शर्तें हैं जरूरी
भारत में गर्भपात कराने की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ( Modi Cabinet) की बैठक में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए गर्भपात अधिनियम ( Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act) 1971 में संशोधन को हरी झंडी दे दी है । इसके लिए कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है जिसमें गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है ।
20 हफ्ते तक गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी जबकि 20 से 24 हफ्ते के लिए दो डॉक्टरों की अनुमति जरुरी होगी जिसमें एक सरकारी चिकित्सक होगा । विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है। ऐसी महिलाओं को एमटीपी नियमों में संशोधन के जरिए परिभाषित किया जाएगा। इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी।
इस फैसले की जानकारी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी….
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