सावधान उत्तराखंड, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब दस गुना तक बढ़ा जुर्माना, पढ़ें बदला हुआ कानून
यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019, 1 सितंबर यानि आज से लागू हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित इस कानून को उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी राज्य में लागू कर दिया है, इसके लागू हो जाने के बाद अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को भी पहले से आसान बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कही से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण दुर्धटना होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यातायात नियमों के अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जैसे सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। रेड लाइट जम्प करने पर 1000 रूपए की जगह 5000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए जुर्माने को 1000 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपए कर दिया गया है। दूसरी बार हेलमेट न पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 रूपए भरना होगा। नाबालिग को लेकर मोटर व्हिकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बनाया गया है। नाबालिग अगर यातायात नियम तोड़ते पाया गया तो कार मालिक और अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रैश ड्राइविंग पर अभी 1000 रुपये की जगह अब 5000 रूपए का दंड देना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी 500 रुपये का प्रावधान है लेकिन इसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर अभी 1000 रुपये का जुर्माना है। इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। ये जुर्माना दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी लागू होगा।
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