आज से सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें, पूरा आदेश देखें
लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज यानी शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन सभी जगहों पर ये दुकानें नहीं खुल पाएंगी, दुकानें खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये क्या शर्ते हैं और क्या आदेश दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने….
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ….
ग्रामीण इलाकों के लिए
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वो सभी दुकानें जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, साथ ही वो दुकानें जो रिहायशी और बाजार कॉम्प्लेक्स में हैं, खुल सकेंगी। मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्स की दुकानें नहीं खुलेंगी।
शहरी इलाकों के लिए
मार्केट कॉम्पलेक्स और बाजारों की दुकानों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में मौजूद दुकानें, अकेली दुकानें या नेवरहुड शॉप्स खुल सकेंगे, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड हैं। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल नहीं खुलेंगे।
शर्त ….
दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारी रखने होंगे, सभी ने मास्क पहना हो और कर्मचारी, दुकानदार और ग्राहक सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकाने नहीं खुलेंगे। अब देखिए आदेश…
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