कौनसी दुकानें नहीं खुलेंगी ? ये आपको जानना है जरूरी, जारी हुआ है नया आदेश
देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन के कारण मामले बढ़ने की दर वैसी नहीं है जैसी बिना लॉकडाउन के हो सकती थी। शनिवार शाम 5 बजे तक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 24,500 को पार कर चुकी है, 775 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5000 के करीब लोगों का इलाज हो चुका है। इस सबके बीच आम आदमी और दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर कई शर्तों के साथ देशभर में दुकानें खोलने का आदेश दिया था। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है, इस आदेश में बताया गया है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या खुलेगा और क्या नहीं, साथ ही आपको दिखाते हैं संशोधित आदेश….
ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खोल सकेंगे, यानीकी जो दुकानें शॉपिंग मॉल्स में मौजूद हैं वो नहीं खुलेंगे। शहरी इलाकों में अकेली दुकानें, वो दुकानें जो रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं और नेबरहुड शॉप्स यानीकि वो दुकान जो रिहायशी इलाकों से लगी होती हैं और अकेली होती हैं खुल सकेंगे। लेकिन यहां बाजार कॉन्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स और बाजार में मौजूद दुकानें नहीं खुलेंगी। आगे पढ़िए कौन सी दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी….
यह सुविधा उन दुकानों के लिए है जो सामान बेचते हैं, सेवाएं देने वाली दुकान जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान जैसी दुकानें बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। शराब की दुकान भी बिल्कुल नहीं खुलेगी। ई-कॉमर्स कंपनियां केवल जरूरी सामान की बिक्री कर सकती हैं, अब देखिए संशोधित आदेश….
दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारी रखने होंगे, सभी ने मास्क पहना हो और कर्मचारी, दुकानदार और ग्राहक सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकाने नहीं खुलेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand
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