लोकसभा चुनाव : वोटर आईडी नहीं है, तब भी कर सकेंगे मतदान, इनमें से कोई एक दस्तावेज रखें साथ
17 March. 2024. Dehradun. अगर आपका नाम मतदाता सूची में है लेकिन आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी आप निम्न दस्तावेजों से मतदान कर सकते हैं…..
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को माना जाएगा।
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक एवं डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पेन कार्ड
एनपीआर के तहत आरजीआई के द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
केन्द्र राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदो, विधायको, एमएलसी को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ठ द्विव्यांगता फोटो पहचान पत्र (यूडीआईडी) से भी मतदान किया जा सकता है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऊधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 घोषणा के अनुसार उत्तराखंड में 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगें तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च, नाम वापसी अन्तिम तिथि 30 मार्च होगी। उन्होने बताया कि मतदान 19 अप्रैल शुक्रवार होगा तथा मतगणना 04 जून को होगी।
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