1 जून से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, पढ़िए अनलॉक-1 की गाइडलाइन
तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन, कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य परामर्श को फोलो करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ खुलेगा ( क्या नहीं खुलेगा, आगे पढ़िए)। सरकार ने इन दिशानिर्देशों को अनलॉक-1 नाम दिया है….
चरण 1.. धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटालिटी सेवा, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा। राज्यों के अंदर या राज्यों के बाहर लोगों के आने-जाने पर नहीं होगी कोई रोक, लेकिन कोई भी राज्य पहले से लोगों को बताकर और कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपनी तरफ से लोगों और सामान के आवागमन पर रोक लगा सकता है। कोरोना प्रभावित कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण राज्य करेंगे।
चरण 2..जुलाई में राज्यों की राय के बाद स्कूल, कॉलेज, शिक्षा कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला होगा।
चरण 3..इन सबको खोलने की तारीख की घोषणा होगी।
क्या नहीं खुलेगा
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटर्टेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडोटोरियम, एसेंबली हॉल, ( सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक या दूसरी गतिविधियां, जिसमें बड़ी भीड़ होती है)
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