लॉकडाउन के ये नियम पढ़ें, नहीं मानने पर हो सकती है जेल, Lockdown in India
Coronavirus या Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, आइये जानते हैं इस दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा और कौनसी गाड़ियां चलेंगी….
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है, इसके मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, सभी तरह के शिक्षण संस्थान, रेल सेवा और बस परिवहन बंद रहेंगे।ऑटो और कैब सर्विस बंद रहेगी, किसी के भी अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के जाने की इजाजत होगी।
बन्द रहेंगे – – केंद्र-राज्य सरकार के दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाने- रेल सेवा, बस परिवहन, हवाई सेवा,ऑटो, कैब सर्विस सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल।
खुले रहेंगे— अस्पताल, क्लिनिक- दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, ATM, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, एलपीजी गैस सेंटर, राशन की दुकानें, दूध, सब्जी से जुड़ी दुकानें, बिजली, जल विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, जानवरों के चारे की दुकान
लॉकडाउन के दौरान क्या चलेगा ?– सिर्फ ज़रूरी सामानों का ट्रांसपोर्ट, एंबुलेंस, मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट, एटीएम और कैश का ट्रांसपोर्ट, दूध, फल, सब्जी से जुड़े ट्रांसपोर्ट
लॉकडाउन के दौरान क्या नहीं चलेगा ?– पैसेंजर, लोकल ट्रेन, बस, एयरलाइंस, ऑटो, टैक्सी, कैब, कार, बाइक, अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News
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