उधम सिंह नगर में पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, डीएम ने जारी किया ये आदेश
26 Oct. 2023. Udham Singh Nagar. जिला मजिस्ट्रेट उदयराज सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनपद में पराली, पुआल आदि को खेतों में व अन्य स्थानों पर जलाने पर तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दी है।
उन्होने बताया कि विभिन्न माध्यमों/स्रोतो से सूचना के अनुसार जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खोतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुुुुुई पुआल को जलाया जाता है, जिससे जहां एक ओर पर्यावरण/वातावरण प्रदूषित होता है वहीं बुजुर्गो, छोटे बच्चों के साथ ही आम-जनमानस को भी श्वास सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण/वातावरण में फैली धुंध से परिवहन में भी काफी दिक्कते आती है।
उन्होने बताया कि जनहित में उक्त आदेश पारित किया गया है। उन्होने बताया है कि इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा0द0सं0 की धारा-188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय है।
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