हल्द्वानी और नैनीताल में जब पड़े ऑक्सीजन और दवा दुकानों में छापे, हैरान करने वाले तथ्य आए सामने
हल्द्वानी 26 अप्रैल 2021 – जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के आदेशों के क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दर्जन भर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। इस कार्यवाही के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट भी मौजूद थी। छापेमारी की कार्यवाही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य तहसीलदार नितेश डांगर ने संयुक्त रूप से की थी।
प्रशासानिक अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन तथा ट्रांसर्पोटनगर में वैल्डिंग की दुकानों पर प्रयोग हो रहे अनाधिकृत 54 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जप्त किये। इनका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच के दौरान एक डाॅक्टर जिनका ऑक्सीजन लेवल 96 था वह भी ऑक्सीजन सिलेडर खरीद रहे थे, जब अधिकारियों ने कहा कि जब आपको ऑक्सीजन सिलेडर की जरूरत नही है तो आप सिलेंडर क्यॅू ले रहे है। इस पर उन्होने तर्क दिया यदि ऑक्सीजन लेवल घट गया तो यह काम आयेगा। इस पर जब अधिकारियों ने उनकी लताड़ लगाई तो वह भाग खड़े हुए। ऑक्सीजन गैस सप्लायर अग्रवाल डिस्ट्रिीबूटर ऑक्सीजन हाउस तथा बाला जी ऑक्सीजन सप्लायर ने बताया कि जो लोग सिलेंडर ले जा रहे वह तीन दिन की निर्धारित अवधि पर वापस नही कर रहे हैं। अधिकारियों ने गैस सप्लायर्स को निर्देश दिये वे वह गैस सिलेंडर, डाक्टर का पर्चा, कोविड रिर्पोट तथा आधार कार्ड देने पर ही ईशू करें तथा ले जाने वाले को यह हिदायत दें कि तीन दिन के भीतर खाली या भरा सिलेंडर वापस करें अन्यथा की दशा में उसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
अधिकारियों की टीम ने सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगभग आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की। जहां पता चला कि लोग एक-एक महीने के लिए पैरासिटामोल ख़रीद रहे है। ऐसी बिक्री कि कोई भी स्टाॅक देखने को नही मिला। सिटी मजिस्ट्रेट ने मेडिकल संचालकों को हिदायत दी कि जो लोग पैरासिटामोल या अन्य दवाई खरीद रहे हैं उनका पूरा विवरण पता व मोबाईल नम्बर सहित रजिस्टर में अंकन करें तथा दिये जाने वाले दवाई के लिए डाॅक्टर का पर्चा अनिवार्य रूप से देखें। थोक में दवाईयां न दी जायें। श्रीमती सिंह ने हिदायत दी की ओवर रेट न की जाये, क्रेताओं को बिल अवश्य दिया जाये। उन्होनेे कहा कि मेडिकल स्टोर से ओवर रेट या दवाईयों के उचे दामों पर बिक्री की सूचना मिलती है तो आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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