Uttarakhand शादियों में अब सिर्फ 50 लोग, जिलाधिकारियों को दिया अपने जिलों में लॉकडाउन का अधिकार
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन सख्ती बरतती जा रही है। आज फिर शासन ने नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है, इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे।
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