Uttarakhand बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई रोक, त्रिवेन्द्र सरकार को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई,सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल- सीएम के याचिकाकर्ता ने बताया उत्तराखंड हाईकोर्ट के सिंगल जज ने बिना सीएम को सुने उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। मामले में ऐसी कोई मांग भी नहीं थी। अब सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है। एटॉर्नी जनरल- यह स्थापित व्यवस्था है और कई पुराने फैसले भी हैं कि बिना किसी को सुने उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट को समझना चाहिए था कि यह आदेश सरकार को अस्थिर करने वाला हो सकता है। हाईकोर्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।
जानकारी के अनुसार सुप्रीकोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है।
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