उत्तराखंड आने के लिए ई-पास की पाबंदी हटी, लेकिन ये करना जरुरी, आदेश देखिए और पूरी खबर पढ़ें
केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही या राज्यों के अंदर आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, उत्तराखंड सरकार ने भी एक नया आदेश जारी कर राज्य में आने वालों के लिए पास की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। वहीं आरटी पीसीआर टेस्ट के बिना प्रतिदिन 2000 लोगों को राज्य में आने देने की सीमा को भी खत्म कर दिया है। अब आपको उत्तराखंड आने के लिए किसी तरह के परमिट यानि पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको यह कदम जरूरी उठाने होंगे, आगे पढ़िए….
राज्य में आने से 72 घंटे के अंदर आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित लैब से कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट देनी होगी, ऐसा नहीं करने पर हाइलोड कोविड-19 शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन होना होगा, जबकि अन्य शहरों से आने वाले लोग 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। वहीं राज्य में आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी करवाना होगा, राज्य में प्रवेश करते समय रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारियों को प्रमाणित किया जाएगा। आगे देखिए पूरा आदेश
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