बस से आ रहे हैं उत्तराखंड, तो ये नये नियम यात्रा करने से पहले जरूर पढ़ लें, नहीं तो हो सकती है परेशानी
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत प्रदेश में संक्रमण को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। उधर परिवहन विभाग ने भी दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए नया फैसला लिया है।
नए आदेशों के अनुसार यदि आप रोडवेज बस से सफर कर रहे हैं तो आपको दिल्ली और देहरादून के साथ ही दिल्ली से हल्द्वानी के सफर के दौरान कुछ परेशानियां हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हल्द्वानी के सफर में रोडवेज बस कहीं भी बीच में नहीं रुकेगी। यानी सवारी को दिल्ली आईएसबीटी से देहरादून आईएसबीटी या हल्द्वानी आईएसबीटी तक आना होगा। परिवहन विभाग ने सवारी को बीच में उतारने पर प्रतिबंध लगाया है।
इसके लिए बकायदा विभाग के अधिकारियों की तरफ से निर्देश भी जारी किए हैं। यह फैसला रोडवेज बसों से आने वाले यात्रियों की निश्चित संख्या और रजिस्ट्रेशन की जानकारी लिए जाने को देखते हुए लिया गया है। वहीं नई एसओपी में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम, शैक्षिक आयोजनों और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50% तथा अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में विवाह समारोह में 200 के बजाय 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है। इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से ली जाएगी।
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