उत्तराखंड : एक गाड़ीवाले का 10,000 का चालान, चालक की तब से सिट्टी-पिट्टी गुम
नये मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद देश में कहीं लाखों के चालान हो रहे हैं तो वहीं उत्तराखंड में भी इसका असर दिख रहा है। हालांकि उत्तराखंड में राज्य सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में चालान को 50 से 75 फीसदी तक कम कर दिया है लेकिन उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की सख्ती के बाद अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की शामत आई हुई है। गुरुवार को परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी रूट और आसपास के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया था, इसमें परिवहन विभाग की इंटरसेप्टर टीम ने चेकिंग के दौरान रिस्पना से छह नंबर पुलिया की तरफ आ रहे मैजिक को रोककर चेकिंग की गई। वाहन ओवरलोड था। आठ सीटर पास वाहन में 12 सवारी बैठे हुए थे। वाहन का ड्राइवर नशे में मिला। ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया, नये एमवी एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने में जुर्माना तीन हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है। इसमें राज्य सरकार को भी कम करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दस हजार रुपये का चालान कर निस्तारण के लिए न्यायालय को भेज दिया गया।
दरअसल नये मोटर वाहन कानून के सामने आने के बाद उत्तराखंड में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, नई मोटर वाहन अधिनियम में गलती करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है, हालांकि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नए मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं में जुर्माने को कम किया है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने किन-किन गलतियों पर जुर्माने को कम किया है….
….नाबालिग के वाहन चलाने पर 5000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
….ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण पर पहली बार 10000 के स्थान पर 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
….बिना लाइसेंस पर 10 हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये ।
….क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना।
….सीट बेल्ट न पहनने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना।
…. अग्निशमन व एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10000 से घटाकर 5000 रुपये किया जुर्माना।
…..गतिसीमा से अधिक पर वाहन चलाने पर दो हजार रुपये किया गया है जुर्माना।
….गलत नंबर प्लेट पर 10 हजार रुपये के जुर्माने को पांच हजार रुपये किया।
…. मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार से घटाकर पहली बार 1 हजार, दूसरी बार 5 हजार जुर्माना।
….प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार को पहली बार ढाई हजार, दूसरी बार पांच हजार जुर्माना।
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