उत्तराखंड सावधान : मास्क नहीं पहनने और क्वारंटीन नियम तोड़ने पर अब लगेगा ये जुर्माना और सजा
उत्तराखंड में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ेंगे तो आपको अधिकतम 6 महीने की सजा या 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस सिलसिले में महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड संसोधन अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गयी है।
केरल और उड़ीशा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य है जिसने केन्द्र सरकार के इस एक्ट में संसोधन किया है, एक्ट की धारा 2 और तीन में अब कोविड-19 से जुड़े नियम जोड़ दिये गये हैं। पहली बार मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा और इसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ते रहेगा। इसी तरह क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंस से जुड़े नियमों के संबंध में भी होगा।
इस बीच शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं, उसके बाद राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 1785 हो गई है, इसमें से 1077 लोगों का इलाज हो चुका है। शनिवार देर शाम तक सामने आए मामलों में तीन चमोली, 12 देहरादून, एक रुद्रप्रयाग, 23 टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में 9, हरिद्वार में 4, उधमसिंह नगर में 5 और 4 मामले उत्तरकाशी जिले से सामने आए हैं। देर शाम के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि उधम सिंह नगर में एक 82 वर्षीय व्यक्ति जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित था, उसकी मौत हो गई। वहीं दिल्ली से आए एक 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत उत्तराखंड की सीमा में घुसते ही कोटद्वार में हो गई थी, उसकी भी कोरोनावायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
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