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अब सेना को महिला अधिकारियों को भी स्थाई कमीशन देना होगा, कमांड पोस्ट के भी योग्य – सुप्रीम कोर्ट

अब सेना को महिला अधिकारियों को भी स्थाई कमीशन देना होगा, कमांड पोस्ट के भी योग्य – सुप्रीम कोर्ट

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by February 17, 2020 News

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अब सेना को महिला अधिकारियों को भी स्थाई कमीशन देना होगा।साथ ही कमांड पोस्‍ट के लिए भी महिलाओं को योग्‍य बताया, कोर्ट ने कहा कि कमांड पोस्‍ट पर महिलाओं को आने से रोकना समानता के विरुद्ध है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं को समान मौके से वंचित रखना अस्‍वीकार्य और परेशान करने जैसा है। सेना में स्थाई कमीशन की मांग कर रहीं महिला अधिकारियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने शार्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 14 साल पूरे करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं होने के बाद भी सेना ने फैसले को लागू नहीं किया। फरवरी 2019 में 10 विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की सेना ने नीति तो बनाई लेकिन इसका लाभ मार्च 2019 के बाद से सेवा में आने वाली महिला अधिकारियों को ही देने की बात कही गई थी। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News

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