केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना पर राज्यों को लिखा पत्र, 31 जुलाई तक के लिए दिये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश, विस्तार से पढ़ें
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 28 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। राज्य केस पॉजिटिविटी रेट और बेड की उपलब्धता की स्थिति की लगातार मॉनीटरिंग करें।
राज्यों से कहा गया है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ने या फिर बेड की उपलब्धता कम होने की स्थिति में तुरत उठाएं जाएं कन्टेनमेंट और स्वास्थ्य इन्फ्रा को बढ़ाने के उपाय। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों और जिलों में रोकथाम के उपायों को लागू करें। राज्य प्रति दस लाख की आबादी पर ज्यादा केस वाले जिलों की स्थिति पर रखें करीबी नजर, आवश्यता पड़ने पर तुरत स्वास्थ्य तंत्र मजबूत बनाने के लिए उठाएं जाएं कदम।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि बेहतर प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार की पांच सूत्री रणनीति पर लगातार हो फोकस। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई पर भी लगातार रहे जोर, कोविड की चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी आदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 28 जून को जारी सलाह के अनुरुप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपायों को स्थिति के आकलन के आधार पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रोकथाम के जरूरी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से लगातार अनुपालन कराने के लिए भी कहा है। गृह मंत्रालय का आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
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