राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, 2024 चुनाव लड़ने पर भी लग सकती है रोक, दो साल की सजा होने के बाद कार्रवाई
24 March. 2023. New Delhi. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल मानहानि के एक मामले में 1 दिन पहले राहुल गांधी को अदालत ने दोषी पाया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे संसद और विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने को लेकर गुजरात के सूरत के जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 1 दिन पहले अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी को दोषी पाया था और 2 साल की सजा का ऐलान किया था। इसके बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से कार्यवाही करते हुए राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी।
फिलहाल राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत की ओर से 1 महीने के लिए जमानत दी गई है, इस 1 महीने के दौरान राहुल गांधी को अदालत में अपील करनी होगी, अपील के बाद अगर राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा जाता है या सजा 2 साल से कम नहीं होती है तो राहुल गांधी 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऊपरी अदालत अगर उनके दोष और सजा पर स्टे कर देती है तो उनकी संसद की सदस्यता वापस बहाल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी और वह अगले 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
दरअसल 2019 चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है’! इस टिप्पणी के बाद गुजरात के विधायक की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन पर एक पूरे समाज की मानहानि का आरोप करने गया था।
जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, साथ ही वह 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है।
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