अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी, पढ़िये अगस्त में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, एक अगस्त से लागू होने वाले नए दिशानिर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है, आगे पढ़िये क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा….
रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा, इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आगे पढ़िये पूरी जानकारी…
स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति मिलेगी, एसओपी का पालन करना जरूरी होगा, वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी । मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसी जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले समाजिक, धार्मिक और राजनैतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा, राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह और आरोग्य सेतु एप को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है ।
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