हरीश और हरक रावत की मुश्किल बढ़ी, सीबीआई अदालत ने वॉयस सैंपल देने को कहा
17 July. 2023. Dehradun. उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले को लेकर आज सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि विधायक उमेश कुमार और मदन बिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे होने के चलते उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को अब समन जारी किए जाएंगे, तब उन्हें वॉइस सैंपल की तिथि भी बताई जाएगी।
यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने दी है। दूसरी ओर इस मामले में 27 जुलाई को उच्च न्यायालय का फैसला आना है। इस फैसले पर काफी कुछ निर्भर करेगा।
अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।
बता दें कि वॉइस सैंपल को लेकर बीते दिनों सीबीआइ ने चारों नेताओं को नोटिस जारी किया था। 15 जुलाई को उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया था कि यह मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद ही इस पर सुनवाई की जानी चाहिए।
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