Uttarakhand कोरोना मृत्यु होने पर सरकार देगी 4 लाख रुपये, इस वायरल सूचना पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
उत्तराखंड में सोशल मीडिया में एक सूचना काफी वायरल हो रही है, इस वायरल सूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश को आधार बताकर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में किसी व्यक्ति की कोरोनावायरस से मौत होने पर उसके परिवार को चार लाख की सहायता राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार की ओर से इस सूचना को लेकर एक ही स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने इस सूचना का पूरी तरह से खंडन किया है, राज्य सरकार का कहना है कि कोरोनावायरस को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड के तहत महामारी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए कोविड-19 की मृत्यु होने पर उस को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा भी कोविड-19 के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए पूरा स्पष्टीकरण….
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