Uttarakhand अवैध निर्माण को वैध करने का एक मौका, राज्य में ’एक बार समाधान योजना 2021′ लागू
आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ‘एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं।
पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ‘एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।
इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय या वैध किया जाना प्रस्तावित है।
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