Uttarakhand : 25 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया, शादियों में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी, और क्या रहेंगे नियम पढ़ें
उत्तराखंड में आगामी 18 मई को प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व का RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा। मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू के तौर पर मान्य होगी। अंत्येष्ठि में शामिल अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजनों की मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैकों के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन तक की गई है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून, राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन तक खुलेंगी।
UP की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आगे पढ़िए कुछ जरूरी नियम….
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