उत्तराखंड सरकार पर लव जिहाद का आरोप, सीएम से मुख्य सचिव तक सक्रिय, पूरी खबर पढ़ें
उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया कि ‘राष्ट्रीय एकता की भावना को जीवित रखने और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए अंतरजातीय तथा अंतर धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं’। जिसके बाद प्रदेश में अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ के आरोप लगने के बाद उत्तराखंड सरकार अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना में संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी इस संबंध में बयान आया है, अपने रुद्रपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टेहरी के समाज कल्याण अधिकारी के पत्र के संबंध में मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है। वहीं प्रदेश में किसी भी तरह का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने को लेकर साल 1976 में उत्तर प्रदेश अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी नियमावली, 1976 बनी थी। इसमें अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वाले दंपति को 10 हजार का ईनाम देने की बात थी। साल 2014 में कांग्रेस सरकार ने इस योजना के नियम-6 में पुरस्कार की धनराशि को संशोधित कर 50 हजार रुपए का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया।
अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस योजना के संबंध में अध्ययन करने की बात कही, बताया जा रहा है कि इसके बाद उत्तराखंड सरकार अब इस योजना में बड़ा संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार समाज कल्याण विभाग के इस जीओ से मात्र अंतर धार्मिक विवाह के मसले को हटा दिया जाएगा। दरअसल 18 नवंबर को टिहरी गढ़वाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इसमें लिखा था कि अंतर धार्मिक विवाह, संघ जिला ब्यूरो की ओर से मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या देवस्थान में सामान्य रूप से हुआ होना चाहिए।
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