उत्तराखंड : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बेटियों को भी आरक्षण, कैबिनेट के दूसरे फैसले भी पढ़ें
उत्तराखंड कैबिनेट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण मामले में अब आश्रितों में बेटियों को भी शामिल किया है। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले…
कैबिनेट के फैसले
– सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान में हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर लाभार्थियों को दी जाएगी।
-राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी को हर महीने 35 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
-आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों को भी अब आरक्षण के दायरे में लिया गया है।
-सचिवालय स्तर पर अब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया।
-सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय के स्तर पर एक एकीकरण किया गया है।
-आयुर्वेद विश्व विद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनकी मूल उच्च शिक्षा में भेजा गया।
-शासन स्तर में विकास योजनाओं के परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मा, पहले सीएस करते थे।
-उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रति पूर्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का फैसला।
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